हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा ने की सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग

उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की कार्रवाई को सही ठहराया है। भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपना इस्तीफा दें

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नयी दिल्ली,  मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में कर्नाटक हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनपर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। भाजपा ने कहा कि सिद्धरमैया को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि एमयूडीए के भूखंड आवंटन मामले से जुड़े कथित घोटाले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हो सके।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सिद्धरमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भू आवंटन मामले में उनके विरूद्ध जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गयी मंजूरी को चुनौती दी थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अदालत के फैसले के मद्देनजर पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की कार्रवाई को सही ठहराया है। भाजपा मांग करती है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपना इस्तीफा दें और शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ करें।’’ चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी सत्ता में आने के लिए चुनाव के दौरान झूठे वादे करती है और इसका एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार करना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘सिद्धरमैया ने केवल राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की परंपरा को जारी रखा है, जिसमें वह झूठे और फर्जी वादे करके गरीबों के कल्याण के नाम पर शासन में आते हैं, लेकिन हमेशा खुद को और अपने परिवार को समृद्ध करते रहते हैं।’’

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