मुंबई, भाजपा नेता की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में राज्यसभा सदस्य संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। आज इस मामले में मजगांव कोर्ट ने मानहानि के दावे में संजय राउत को दोषी करार दिया है।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दी थी और 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन जेल और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है।